General Insurance

बीमा कंपनियाँ 10 जुलाई तक कोरोना स्टैंडर्ड पॉलिसी पेश करें-IRDAI

देश में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है साथ ही, साथ ही इसके इलाज का खर्च भी लोगों के जेब पर बहुत भरी पड़ रहा है। इसी को देखते हुए भारतीय बीमा रेगुलेटर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा सभी सामान्य बीमा (General Insurance) एवं स्वास्थ्य बीमा (Health Insurance) कंपनियों को 10 जुलाई तक व्यक्तिगत कोविड मानक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी जारी करने के लिए कहा है जिनका मुख्य उद्देश्य:

  • कोविड से होने वाले जोखिम को कवर करने के लिए एक विशिष्ट बीमा पॉलिसी जो लोगों की जरूरतों को पूरा कर सके
  • पूरे बीमा उद्योग में एक जैसी शब्दावली के साथ एक मानक उत्पाद पेश करना

IRDAI ने उत्पाद का नामकरण “कोरोना कवच पॉलिसी” होना चाहिए, उसके बाद जारी करने वाली बीमा कंपनी का नाम।

कोरोना कवच पॉलिसी की यह होंगी विशेषताएं

  1. उत्पाद का नामकरण “कोरोना कवच पॉलिसी” होना चाहिए, किसी भी दस्तावेज में किसी अन्य नाम की अनुमति नहीं है।
  2. COVID मानक स्वास्थ्य पॉलिसी के लिए बीमा राशि 50,000 रुपये से 5 लाख रुपये (50,000 रुपये के गुणकों में) हो सकती है।
  3. COVID मानक स्वास्थ्य पॉलिसी को साढ़े तीन महीने, साढ़े छः महीने एवं साढ़े नौ महीने हो सकती है जिसमें प्रतीक्षा अवधि भी शामिल होगी
  4. COVID मानक स्वास्थ्य पॉलिसी एक इन्डेमिनिटी पॉलिसी होगी किन्तु इसमें वैकल्पिक रूप से कुछ फिक्स्ड बेनेफिट्स भी दिए जा सकते हैं
  5. सभी सामान्य एवं सवास्थ्य बीमा कम्पनीयों को यह पॉलिसी जारी करना अनिवार्य किया गया है
  6. COVID Hospitalization Expenses: बीमा धारक के कोरोना के कारण अस्पताल में भर्ती होने पर अस्पताल के खर्चों का कवर जिसमें अस्पताल के रूम रेंट, डॉक्टर एवं अन्य कंसलटेंट चार्जेस, ब्लड, ऑपरेशन चार्जेस, ICU चार्जेस आदि शामिल होंगे
  7. Home Care Treatment Expenses: अधिकतम 14 दिनों का घर पर हो रहे उपचार का खर्च भी शामिल होंना चाहिए अगर किसी अधिकृत चिकित्सक द्वारा ऐसा निर्देश किया गया हो तो
  8. Pre-Hospitalization: 15 दिनों का अस्पताल में भर्ती होने से पहले उपचार पर हुआ खर्च भी शामिल होगा
  9. Post-Hospitalization: अस्पताल से डिस्चार्जहोने के उपरांत भी उपचार होने वाले खर्च का कवर भी शामिल किया जाये
  10. इस उत्पाद के क्लेम से में कोई भी कटौती नहीं की सकेगी (No deductibles are permitted in this product.)
  11. पॉलिसी में COVID के इलाज के साथ-साथ पूर्व-मौजूदा कोमॉबिड स्थिति (ओं) सहित किसी भी कोमोरिड स्थिति के लिए उपचार की लागत शामिल होगी।
  12. COVID मानक स्वास्थ्य पॉलिसी को 18 से 65 बर्ष के बीच के लोगों के लिए जारी किया जा सकेगा
  13. विकल्पों में फॅमिली फ्लोटर का भी प्रयोजन किया जा सकता है जिसमें 1 दिन से लेकर 25 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया जा सकेगा

विस्तृत जानकारी के लिए आप भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) की वेबसाइट पर जा सकते हैं। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा जारी सर्कुलर Guidelines on CSP_26062020 को पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें

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Published by
Dipti R Barik

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