बाज़ार में हज़ारों अलग-अलग वाहन बीमा पॉलिसियाँ उपलब्ध हैं। आपकी कार के लिए सबसे उपयुक्त पॉलिसी चुनना मुश्किल हो जाता है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार, भारत में किसी भी कार को चलाने के लिए तृतीय-पक्ष देयता कार बीमा पॉलिसी का होना अनिवार्य है। विभिन्न कंपनियाँ अलग-अलग कीमतों पर अपनी बीमा पॉलिसियाँ पेश करती हैं। आपकी कार के लिए सही वाहन बीमा पॉलिसी चुनने के लिए यहां कुछ सुझाव दिए गए हैं:
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अपनी आवश्यकता को समझें
अपनी आवश्यकताओं का स्व-मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है। भारत में, दो प्रकार की वाहन बीमा पॉलिसियाँ हैं – एक तृतीय-पक्ष पॉलिसी और एक व्यापक वाहन बीमा योजना। योजनाओं के बारे में जानें. तृतीय-पक्ष बीमा कानून द्वारा अनिवार्य है। इसमें वे नुकसान शामिल हैं जो केवल तीसरे पक्ष से संबंधित हैं। यह दूसरे पक्ष को हुए नुकसान को कवर करता है। जबकि व्यापक पॉलिसी तीसरे पक्ष की देनदारी और कार के मालिक होने पर होने वाले नुकसान दोनों को कवर करती है। इसके अलावा, अगर कार चोरी हो जाती है तो एक व्यापक बीमा पॉलिसी में सभी नुकसानों को कवर किया जाना चाहिए।
विभिन्न वाहन बीमा योजनाओं को खोजें और तुलना करें
योजना का प्रकार चुनने के बाद, हमेशा विभिन्न पॉलिसियों की तुलना करने का विकल्प चुनें। इससे खोज को सीमित करने में मदद मिलेगी. हर कम्पनी की अलग अलग तरह से बीमांकन करती है एवंं उनके पुराने अनुभवों के आधार पर एक ही बीमाधन पर अलग अलग बीमा कम्पनीयाँ अलग अलग प्रीमियम लेती हैं। अत: वाहन बीमा को खरीदने से पहले सभी योजनाओं का तुलनात्मक अध्यन करें। पॉलिसी के आलवा बीमा कम्पनी के बारे में भी तुलनात्मक अध्यन करें।
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ऐड-ऑन के लिए पूछें
ऐड-ऑन अतिरिक्त कवरेज तत्व हैं जिन्हें उद्धृत राशि पर अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करके खरीदा जा सकता है। यह केवल व्यापक बीमा पॉलिसी योजनाओं में उपलब्ध है। वाहन बीमा में ऐड-ऑन विभिन्न प्रकार के होते है जैसे कि ज़ीरो डेप्रीशियेशन, कन्ज़्युमेबल ऐड-ऑन, रोड साइड असिस्टेंस एवंं इंजिन प्रोटेक्शन आदि शामिल हैं। इसके आलवा भी 9-10 तरह के और ऐड-ऑन उपलब्ध हैं जो कि अतिरिक्त प्रीमियम देकर खरीदे जा सकते हैं।
जानें दावा कैसे करें
यह समझना सर्वोपरि है कि वाहन बीमा का दावा कैसे किया जाए। इसलिए, बीमा पॉलिसी खरीदने से पहले दावा प्रक्रिया के बारे में हमेशा अच्छी तरह जानना महत्वपूर्ण है। बहुत सी बीमा कंपनीयों में को-पे (कुल दावा राशि का कुछ प्रतिशत पॉलिसीधारक को देना अवश्यक है) का प्रावधान है। बीमा लेने से पुर्व इस संंबंध मे सम्पूर्ण जानकारी अवश्य लें अन्यथा दावे के समय आपको कुछ राशि का भुगतान करना पड सकता है। बीमा कम्पनी की दावा निपटान अनुपात की भी जानकारी अवश्य लें।
दावा निपटान अनुपात (सीएसआर) की जाँच करें
पॉलिसी खरीदने से पहले हमेशा बीमाकर्ता के दावा निपटान अनुपात की जांच करें। यह अनुपात एक वर्ष में प्राप्त दावों की संख्या के मुकाबले कंपनी द्वारा निपटाए गए दावों की संख्या को दर्शाता है।
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ग़लत जानकारी न दें
यदि बीमा कंपनी को पता चलता है कि दी गई जानकारी गलत है, तो वह तुरंत बीमा रद्द कर सकती है। इसलिए हमेशा सही जानकारी प्रदान करें। बहुत से दावों का भुगतान गलत जानकारी छुपाने के कारण रुक जाता है। सही जानकारी छुपाने के संंबंध में अगर बीमा कम्पनी के पास पर्याप्त सबूत हैं तो, आपको कहीं भी सहायता प्राप्त होने की उम्मीद ना के बराबर है।
नियम एवं शर्तें ध्यान से पढ़ें
पॉलिसी के लिए साइन अप करने से पहले नियम और शर्तों को ध्यान से पढ़ने के लिए पूरा समय लें। इसके लिए हर क्लॉज और कंडीशन को समझना जरूरी है। ध्यान रहे बीमा एक कानुनी अनुबंध है अत: बिना ध्यान से पढे बीमा लेना जोखिम को कम नही बड़ा भी सकता है।
इस संबंंध मे हमारा यह पुराना लेख अवश्य पढें जो एक सत्य घटना पर आधारित है एवंं बताता है कि बीमा नियम एवं शर्तों को ना पढने के क्या नुकसान हो सकते हैं: When did you last checked your Insurance Policy status?
नो-क्लेम बोनस से सावधान रहें
नो क्लेम बोनस या एनसीबी बीमा कंपनी द्वारा प्रीमियम भुगतान पर दी जाने वाली छूट है यदि पॉलिसीधारक ने पिछले वर्ष के दौरान कोई दावा नहीं किया है। इस बोनस को वाहन का उपयोग करने के लिए बीमा कंपनियों द्वारा पॉलिसीधारक को दिए जाने वाले पुरस्कार के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। यदि आपने कोई दावा नहीं लिया है तो आपको अपने एनसीबी की जांच करनी चाहिए।
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